लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को राहत बरकरार, SC ने अगली सुनवाई तक बढ़ाई जमानत
नई दिल्ली:
लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिशा के बेटे आशीष मिश्रा की राहत अभी भी बरकरार है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई तक बरकार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट आगे भी मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की नियमित जमानत की मांग पर सुनवाई की जा रही है.
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फिलहाल आशीष मिश्रा को जमानत मिली हुई है. मामले में हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुनवाई की रफ्तार पर संतोष जताया था. कोर्ट ने लगातार सुनवाई के आदेश से मना करते हुए कहा था कि निचली अदालत में रोजाना सुनवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इससे अन्य लंबित मुकदमों की सुनवाई पर असर होगा. साथ ही कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत को भी बढ़ा दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को आरोपी मिश्रा की जमानत की शर्तों में बदलाव किया था. इस दौरान उन्हें मां की देखभाल और बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की इजाजत दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वह विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेंगे और न ही मीडिया को संबोधित करेंगे. साथ ही अदालत ने यूपी में प्रवेश पर उनकी रोक को जारी रखा हुआ है.
क्या है मामला
3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत होने के बाद हिंसा भड़क गई थी. ये घटना तक हुई, जब किसान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. इस घटना के बाद, एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला. हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी.