Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
देश

उत्तर प्रदेश में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा,  25 हजार रुपये का जुर्माना

(प्रतीकात्मक फोटो)

महराजगंज, यूपी:

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक विशेष अदालत ने अपहरण के बाद एक नाबालिग से रेप करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. महराजगंज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. कौस्तुभ ने शनिवार को यह जानकारी दी.

यह भी पढ़ें

जुर्माना नहीं जमा करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा

एसपी ने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को आरोपी प्रद्युम्न को दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल की सजा सुनायी और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. एसपी ने बताया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं जमा कर सका तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी.

12 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर रेप का मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 25 नवंबर 2021 को है जब प्रद्युम्न 12 वर्षीय लड़की के घर में घुस आया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ चौक पुलिस ने धारा 363 (अपहरण), 376 (दुष्कर्म), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की.अदालत ने महराजगंज निवासी प्रद्युम्न को मामले में दोषी पाया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई तथा 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह भी पढ़ें :-  सरकारी टीचर ने ठुकराया रिश्ता, स्कूल पहुंच गया सिरफिरा, गला काटकर किया मर्डर

Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button