21 दिन, 3 राज्य, 4 चरण…. सियासी हवा कितनी बदल देंगे केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल कर सकेंगे चुनाव प्रचार.(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को ‘सुप्रीम’ राहत मिल गई है. अदालत ने उनको 1 जून तक के लिए जमानत दे दी है. अब वह दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में होने वाले लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2024) के लिए चुनाव प्रचार आसानी से कर सकेंगे. दिल्ली सीएम ने चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए ही अदालत से अंतरिम जमानत मांगी थी. हालांकि कोर्ट पहले भी उन्हें लेकर सॉफ्ट नजर आ रही थी. अदालत ने भी पहले ही संकेत दे दिए थे, कि केजरीवाल के बेल की राह उतनी मुश्किल भी नहीं हैं. अदालत ने साफ-साफ कहा था कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं, जब कि ईडी कह रही थी कि अगर उनको चुनाव प्रचार के आधार पर बेल दी गई तो ये अमृतपाल जैसे केस के लिए नजीर बन जाएगा.
सहानभूति वोट पाने की कोशिश करेंगे केजरीवाल?
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सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को अरविंद केजरीवाल चुनाव में भुनाने से पीछे नहीं हटेंगे. वह न सिर्फ सहानभूति वोट पाने की कोशिश करेंगे, बल्कि इस बात को भी चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं कि अदालत ने ईडी के विरोध के बाद भी उनको जमानत दे दी. अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में होने वाले लोकसभा चुनावों आसानी से चुनाव प्रचार कर पाएंगे. दिल्ली में 25 जून को वोटिंग होनी है. हरियाणा में चौथे चरण में चुनाव है.आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही है. पंजाब में 1 जून को मतदान होना है, ऐसे में केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव प्रचार कर पाएंगे. केजरीवाल जब जेल में थे, उस समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार कैंपेन शुरू किया था. वह लगातार रैलियों और रोड शो के जरिए जनता से जुड़ी रहीं.
दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव
बता दें कि दिल्ली कि सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे. 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. दिल्ली में AAP कांग्रेस संग मिलकर चुनाव लड़ रही है. AAP 4 लोकसभा सीटों, जब कि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जेल से छूटने के बाद केजरीवाल जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे. वह जेल भेजे जाने और अदालत से राहत मिलने की बात को भुनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे.
सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
ईडी के विरोध के बाद भी अदालत ने ये साफ कर दिया कि 21 दिन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेढ साल तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, 21 दिनों में कुछ नहीं होगा. अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है. केजरीवाल ने जुलाई तक समय मांगा था, लेकिन अदालत से उनको 1 जून तक ही जमानत मिली है. अब उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा.