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गोवा: विदेशी महिला से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

(प्रतीकात्मक तस्वीर)


पणजी:

गोवा की एक अदालत ने आयरलैंड-ब्रिटेन की नागरिक डेनियल मैकलॉघिन से दुष्कर्म तथा उसकी हत्या के लगभग सात साल पुराने मामले में सोमवार को एक स्थानीय निवासी को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने शुक्रवार को आरोपी विकट भगत को 28 वर्षीय एक विदेशी नागरिक से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया था. विदेशी नागरिक का शव 14 मार्च 2017 को दक्षिण गोवा के कैनाकोना गांव के एक वन क्षेत्र में मिला था.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने सोमवार को भगत को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दुष्कर्म तथा हत्या के लिए 25,000 रुपये और सबूत नष्ट करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. पीड़िता की मां एंड्रिया ब्रैनिगन की तरफ से पैरवी कर रहे वकील विक्रम वर्मा ने कहा कि अदालत ने दोषी को सबूत नष्ट करने के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई और निर्देश दिया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. शुक्रवार को फैसले के बाद पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि के जरिए मीडिया में एक बयान भी जारी किया.

इसमें कहा गया, “हम डेनियल के परिवार और दोस्त के तौर पर न्याय के लिए हमारी लड़ाई में शामिल सभी लोगों के बहुत आभारी हैं. लोगों ने पीड़िता को अपनी बेटी माना है और उसके लिए अथक संघर्ष किया.” परिवार ने कहा कि वे आभारी हैं कि उनका संघर्ष रंग लाया और “डेनियल को हमसे छीनने” के लिए भगत को दोषी ठहराया गया. इस मामले की जांच करने वाले पुलिस निरीक्षक फिलोमेना कोस्टा ने बताया कि बेहद सावधानी के साथ एक-एक सबूत को एकत्र करते हुए जांच को पूरा किया गया और दोषी को सजा दिलाने में कामयाब रहे.

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उन्होंने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट हैं. गोवा पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, नॉर्थवेस्ट आयरलैंड के डोनेगल की रहने वाली मैकलॉघिन मार्च 2017 में गोवा घूमने आई थी तभी भगत ने उससे दोस्ती की. लेकिन एक दिन भगत ने उससे दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. इसमें कहा गया कि मैकलॉघिन पर पत्थर से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. खून से लथपथ उसका शव निर्वस्त्र अवस्था में बरामद किया गया और सिर तथा चेहरे पर चोट के निशान भी थे.

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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