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अतीक गैंग पर प्रशासन का चाबुक, राजमिस्त्री के नाम पर खरीदी ये जमीन अब सरकारी हुई
जमीन पर दावा करने कोई नहीं आया
वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 6 नवंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत इस जमीन को कुर्क कर लिया गया था. प्रापर्टी से संबंधित साक्ष्य दिखाने के लिए तीन महीने तक कोई नहीं आया. जमीन पर किसी का दावा न होने पर पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में पत्रावली भेजी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई को पुष्ट करते हुए संपत्ति राज्य सरकार में निहित करने का दिया आदेश.