निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद… : अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका का बयान

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में न्यूज एजेंसी ‘रॉयटर्स’ के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, “अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमारी करीबी नजर है. हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं.”
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जर्मनी ने भी उठाया था मामला
इससे पहले जर्मनी की सरकार ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में टिप्पणी की थी, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया था. भारत ने जर्मनी के दूतावास के डिप्टी चीफ को तलब किया था. जर्मनी ने केजरीवाल के लिए कहा था कि वह आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह, निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार थे.
भारत ने दिया करारा जवाब
इसके बाद जर्मनी दूतावास के डिप्टी चीफ जॉर्ज एनजवीलर को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने तलब किया और बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणी भारत की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘नई दिल्ली में जर्मनी के दूतावास के डिप्टी चीफ को तलब किया गया और हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया.’
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ED कस्टडी से सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल
शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था. उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे. इसके बाद से केजरीवाल ED कस्टडी से सरकार चला रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने दूसरा सरकारी आदेश जारी किया. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए. लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए.
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जल मंत्रालय के नाम जारी किया था पहला आदेश
केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था. उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है, वहां टैंकरों का इंतजाम करें.
ED ने कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के आदेश जारी करने पर संज्ञान लिया है. एजेंसी जांच कर रही है कि कोर्ट के आदेश के तहत क्या किसी मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वह कस्टडी से आदेश जारी करे.
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