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पाकिस्तान: आम चुनाव से पहले इमरान खान को एक और झटका, इस मामले में हुई 14 साल की जेल

इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल की सजा. (प्रतीकात्मक फोटो)

दिल्ली:

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Imran Khan Toshakhana Corruption Case) में बुधवार को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई. एक दिन पहले ही मंगलवार को गोपनीयता उल्लंघन मामले में एक विशेष अदालत ने इमरान खान  को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी. नई सजा सुनाए जाने से आठ फरवरी के आम चुनाव से सत्ता में लौटने की उनकी कोशिश को एक और झटका लगा है.

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जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की. इसी जेल में पूर्व प्रधानमंत्री एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं. अदालत ने अपने फैसले में दोनों पर 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है और प्रत्येक पर 78.70-78.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. बुशरा बीबी आज अदालत में पेश नहीं हुईं.

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बता दें कि पाकिस्तान की अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गोपनीयता उल्लंघन मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी स्‍टेट सीक्रेट लीक करने के मामले में दस साल की सजा सुनाई गई. इमरान खान की पार्टी की ओर से यह जानकारी दी गई. इमरान खान और अन्य शीर्ष नेता 9 मई की हिंसक घटनाओं और गोपनीय राजनयिक दस्तावेजों के खुलासे को लेकर गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों में जेल में बंद हैं और अब ये कैद और लंबी हो गई है. अब एक और मामले में उनको 14 साल की सजा सुनाई गई है. 

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(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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