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कर्नाटक: टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत कोटा के लिए अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दी है.


बेंगलुरु:

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.
मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी. सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने हेब्बल में कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को अंतरराष्ट्रीय पुष्प नीलामी बेंगलुरू (आईएफएबी) के लिए दो साल के लिए किराया मुक्त आधार पर देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की.

जनवरी में आग लगने की घटना के बाद ‘बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर’ में उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए 96.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई. सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में सुधार के उपायों पर चर्चा की.

उन्होंने बताया कि केपीएससी में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने तथा केपीएससी सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक खोज समिति गठित करने का निर्णय लिया गया.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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