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'बड़ी साजिश…', पूजा खेडकर मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया क्यों जरूरी है जांच


नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत मामले पर सुनवाई की. दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया है. लेकिन आइए जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में असल में क्या हुआ.  पूजा खेडकर द्वारा फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र देने के मामले में यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. दिल्ली पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद पूजा खेडकर गिरफ्तारी से बचने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं. वहां पूजा खेडकर के खिलाफ फैसला सुनाया गया.

इसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. इससे पहले 3 बार सुनवाई हो चुकी है. इस बीच यूपीएससी ने पूजा खेडकर को सर्विस से बर्खास्त कर दिया. लेकिन पूजा खेडकर ने आरोप लगाया कि यूपीएससी ने उनसे पूछे बिना ही उन्हें सर्विस से हटा दिया. यूपीएससी ने जवाब दिया की, हमने एक ईमेल भेजा है. जिसमें पूजा खेडकर को वक्त दिया था और सूचित किया था. जिसके बाद आज सुनवाई में पूजा खेडकर की ओर से जोरदार दलील दी गई. पूजा खेडकर के वकीलों ने आरोप लगाया कि पुणे कलेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद सभी जांच शुरू की गईं. मीडिया के दबाव के कारण पूजा खेडकर को हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया गया. 

एक बड़ी साजिश का होगा खुलासा 
पूजा खेडकर की जांच क्यों जरूरी है, यह बताते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, इस मामले की जांच जरूरी है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, एक बड़ी साजिश का खुलासा होगा. दिल्ली पुलिस के वकीलों ने दावा किया कि अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं. 

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आख़िरकार पता चल गया पूजा खेडकर कहां है…
पूजा खेडकर पिछले कुछ महीनों से लापता हैं लेकिन उनके वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया है कि वह पुणे में हैं. पूजा खेडकर कहीं भागी नहीं हैं, उन्होंने कहा कि वह सभी जांच में सहयोग करेंगी, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह पुणे में हैं.

सुनवाई 4 अक्टूबर को
दिल्ली पुलिस ने जब विकलांगता प्रमाण पत्र के बारे में जांच की तो पता चला कि अहिल्यानगर अस्पताल ने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया है. उस संबंध में एक रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई थी. दिल्ली पुलिस पहले ही सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश कर चुकी है. लेकिन आज की सुनवाई में पूजा खेडकर के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पूजा खेडकर को 7 दिन की मोहलत दी है. अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

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