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AAP को बड़ी राहत! सत्येंद्र जैन को 2 साल बाद जमानत, सिसोदिया बोले- संविधान जिंदाबाद


नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ED ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी. अब जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की रिहाई की रास्ता साफ हो गया है.

कोर्ट परिसर में रो पड़ी जैन की पत्नी
ईडी ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं. ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा. वहीं, कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं. सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल आज ही रिहाई को लेकर उनके वकील की ओर कोशिशें जारी है.

इस बीच, कोर्ट ने दो टूक कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे. जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है. उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

सत्येंद्र जैन को ऐसे वक्त में जमानत मिली है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं. चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं. ऐसी स्थिति में सत्येंद्र जैन के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को प्रचार में नई गति मिलेगी.

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सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, ‘सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई. इनका कसूर क्या था? इनके यहां कई कई बार रेड हुई. एक पैसा भी नहीं मिला. इनका कसूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया. मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया. लेकिन भगवान हमारे साथ है. आज ये भी रिहा हो गए.’

सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, ‘सत्यमेव जयते. देश का संविधान ज़िंदाबाद. तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा. झूँठे और बेनुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा. चार बार उनके घर पर रेड की. कुछ मिला नहीं फिर भी PMLA का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा. देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद.’

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर AAP नेता संजय सिंह ने कहा, ‘ये AAP के एक-एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की खबर है. उन्हें 873 दिन उन्हें जेल में रखा गया, 36 किलो वजन कम हो गया. लेकिन मैं सत्येंद्र जैन के जज़्बे को नमन करूंगा. ये आम आदमी पार्टी है. आंदोलन की भट्टी से तपकर हम निकले हैं. मैं हृदय की गहराइयों से सत्येंद्र जैन को बधाई देता हूं. अरविंद केजरीवाल का कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. उनकी ताकत दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है.’
 

सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर आप नेता गोपाल राय ने कहा कि ये दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है. कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने की कोशिश की है. सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर हमारा हौसला और बढ़ा है. दिल्ली की जनता ने जो आदेश दिया काम करने का, उसको हम पूरा करेंगे. दिल्ली के लोग आगमी विधानसभा चुनाव में अपनी वोट की ताकत दिखाएंगे. अब जनता की अदालत में जाएंगे.

‘हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं..’

जेल से बाहर आएंगे आप नेता सत्येंद्र जैन, सुनिए गोपाल राय ने क्या कहा?#AAP #Delhi #SatyendraJain pic.twitter.com/zwPqSu2Q4W

— The HindkeshariIndia (@ndtvindia) October 18, 2024

सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
ED ने आप नेता सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था.

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शीर्ष अदालत ने 26 मई, 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया. पिछले साल जून में उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ था.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने जमानत दी गई थी, जबकि उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अगस्त में जमानत दी गई थी. दोनों पर नई शराब नीति तैयार करने में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था.


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