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रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, SC ने भ्रामक विज्ञापन मामले में माफीनामा किया मंजूर


नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ़ भ्रामक विज्ञापन मामले में उनके द्वारा मांगी गई माफ़ी स्वीकार कर ली है. साथ ही अवमानना केस भी बंद कर दिया है. योग गुरु, बालकृष्ण और फ़र्म का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता गौतम तालुकदार ने कहा, “अदालत ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दिए गए वचनों के आधार पर अवमानना ​​कार्यवाही बंद कर दी है.” 

शीर्ष अदालत ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना ​​नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने पिछले साल 21 नवंबर को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कानून का, विशेष रूप से उसके द्वारा निर्मित और विपणन किए जाने वाले उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन नहीं करेगा.



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