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हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – अब SIT जांच की जरूरत नहीं

नई दिल्ली:
हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि SEBI की जांच में कोई खामी नहीं है.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

  1. हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट को लेकर अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सत्य की जीत हुई है. 

  2. इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी तक 24 में से 22 मामलों की जांच SEBI ने की है. इस जांच में कोई भी खामी नहीं है. 

  3. चीज जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि बाकी बचे दो मामलों की भी जांच अगले तीन महीने में पूरी की जाए. 

  4. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि निवेशकों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करें और निवेशकों की रक्षा के लिए कानून सख्त करें व सुधार करें. 

  5. सुप्रीम कोर्ट के पास जांच को सीबीआई आदि को स्थानांतरित करने की शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्तियों का उपयोग केवल संयमित रूप से किया जा सकता है.

  6. सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और SEBI को भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर काम करने को कहा है.

  7. सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक नियामक पर सवाल उठाने के लिए अखबारों की रिपोर्टों और तीसरे पक्ष के संगठनों पर भरोसा करना आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता.

  8. कोर्ट ने SEBI से कहा है कि मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करें. 

  9. कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालों को खारिज किया और कहा कि हितों के टकराव की याचिकाकर्त्ता की दलील बेमानी है.

  10.  कोर्ट ने कहा कि बिना पुख्ता आधार के जांच SEBI से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं. 

     

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(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

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