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ड्रग्स केस में देश भर से गिरफ्तार माफियाओं पर चला कोर्ट का चाबुक, एनसीबी की बड़ी जीत


नई दिल्ली:

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने पूरे भारत में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए अभियान चला रही है. NCB ने देश के कई राज्यों से ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है. साथ ही इस मामले में कई आरोपियों को सजा भी हुई है. 

31 मार्च 2021 को हैदराबाद के पेड्डा अंबरपेट में एक बोलेरो पिक-अप वाहन से 332 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. यह वाहन अनिल बब्रुवन काले चला रहा था, जो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के सिलेरू से पुणे और उस्मानाबाद के लिए गांजा लेकर जा रहा था. जांच के बाद न्यायालय में मामला दर्ज किया गया और ट्रायल पूरा होने के बाद, अनिल बब्रुवन काले को 2 दिसंबर 2024 को मात्र तीन वर्ष के भीतर दोषी सिद्ध किया गया और 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई.

अगस्त 2022 में एनसीबी इंदौर ने मध्य प्रदेश के सीहोर में नेशनल हाईवे 69 पर एक ट्रक से 206 किलोग्राम गांजा बरामद किया. मौके पर मो. हसीब खान और सद्दाम खान को गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि यह गांजा आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से लाया गया था. इसके अलावा, सिंडिकेट के दो अन्य सदस्य सफरुद्दीन खान और शोएब खान को भी गिरफ्तार किया गया. 3 दिसंबर 2024 को सभी चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास और ₹2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई.

अप्रैल 2021 में एनसीबी इंदौर ने मध्य प्रदेश के सिवनी के अलोनिया टोल प्लाजा पर 63.115 किलोग्राम गांजा बरामद किया. यह गांजा मो. रफी खान और कृतिबासा सथुआ के वाहन से जब्त किया गया. जांच में खुलासा हुआ कि यह गांजा नर्सिंघपट्टनम, आंध्र प्रदेश से नर्सिंघपुर, मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था. ट्रायल के बाद, 22 नवंबर 2024 को दोनों आरोपियों को 15 साल के कठोर कारावास (RI) और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई.

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8 सितंबर 2021 को एनसीबी मुंबई टीम ने एक छापेमारी में 52.3 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया. यह छापा आरोपी अरिफ रशीद शेख के निवास पर मारा गया. जांच में पता चला कि आरोपी ने नाइजीरियन नागरिक की मदद से नशे के पदार्थ को खरीदा और बेचने के लिए संग्रहित किया था. ट्रायल पूरा होने के बाद 3 दिसंबर 2024 को न्यायालय ने अरिफ रशीद शेख को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 2 साल के RI की सजा दी गई.

13 फरवरी 2021 को एनसीबी पटना ने गया-मसौरी रोड, पटना पर ज़ीरो माइल बाईपास पर एक कार को रोका और कार में छुपे 96 किलोग्राम गांजा को बरामद किया. जांच में पता चला कि यह गांजा ब्रह्मपुर, ओडिशा से मसौरी, पटना, रांची-गया होते हुए ले जाया जा रहा था. आरोपियों चुनु कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया. 21 नवंबर 2024 को ट्रायल पूरा होने के बाद दोनों आरोपियों को 12 साल के कठोर कारावास (RI) और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई.

एक अन्य मामले में, 3 अगस्त 2018 को एनसीबी ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) की सहायता से रक्सौल बाईपास, चंपारण, बिहार पर 2.1 किलोग्राम चरस बरामद किया. यह चरस खुशबू तारा शेख, खुशबू तारा खातून के बैग से बरामद किया गया. जांच में पता चला कि वह इसे नेपाल से जोकियारी, चंपारण, बिहार ले जा रही थी. 26 नवंबर 2024 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास (RI) और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई.

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ये सजा एनसीबी की ड्रग तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. ब्यूरो समुदायों की सुरक्षा और अवैध नशे की गतिविधियों को रोकने के अपने मिशन में दृढ़ संकल्पित है. निरंतर सतर्कता, सहयोग और जनसमर्थन के साथ, एनसीबी एक नशा मुक्त समाज बनाने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है.



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