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बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी

इसके बाद EWS कोटा के साथ बिहार का प्रस्तावित आरक्षण 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा. (फाइल)

खास बातें

  • बिहार मंत्रिमंडल ने आरक्षण 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया
  • EWS कोटा के साथ बिहार का प्रस्तावित आरक्षण 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा
  • जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने के कुछ घंटों बाद यह फैसला किया गया

पटना :

बिहार विधानमंडल में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए राज्य में आरक्षण 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया. बिहार विधानमंडल के चालू सत्र के दौरान इस पर सदन में विधेयक लाया जाएगा. यह घटनाक्रम तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी), साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा. 

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