CBI ने 65 भारतीय विशेष प्रजाति कछुए के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली:
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के अधिकारियों के साथ मिलकर मिली सूचना के आधार पर दो आरोपियों को पकड़ा, जो 65 भारतीय छतदार कछुए और चित्तीदार तालाब कछुओं के साथ पकड़े गए.
सीबीआई ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 सहपठित धारा 39, 44, 48A, 49 और 49B के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. इन धाराओं के तहत इन जीवों का स्वामित्व, परिवहन और व्यापार दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये अधिनियम की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध हैं.
आरोपियों के पास से कुल 50 भारतीय छतदार कछुए (Pangshura tecta) और 15 चित्तीदार तालाब कछुए (Geoclemys hamiltonii) बरामद किए गए. चूंकि यह जीवित वन्यजीवों की बरामदगी थी, इसलिए उनकी सुरक्षित देखभाल के लिए उन्हें दिल्ली चिड़ियाघर को सौंप दिया गया.
इस मामले में आगे की जांच जारी है, जिसमें वन्यजीव तस्करी के स्रोत, इसके पीछे के नेटवर्क और पैसे के लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने पर काम किया जा रहा है.