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CBI ने पुराने ईमेल धोखाधड़ी मामले में घोषित अपराधी और नाइजीरियाई नागरिक को किया गिरफ्तार


नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ईमेल धोखाधड़ी से जुड़े एक चल रहे मामले में आरोपी आदिया ओकोह उर्फ ओडिया फ्रांसिस एहिजोगी, एक घोषित अपराधी और नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है. CBI ने यह मामला 27.01.2012 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 419, 420 सहपठित 511 और 120-बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A (b) और (c) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया था.

यह जांच एक शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी. शिकायतकर्ता को 17.06.2011 को एक फर्जी ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें यह झूठा दावा किया गया था कि उसके ईमेल आईडी ने ऑर्थोडॉक्स चर्च फाउंडेशन से 7,50,000 पाउंड (GBP) जीते हैं. ठगों ने शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत जानकारी मांगी और उसे भारतीय स्टेट बैंक के एक खाते में 16,700 रुपये स्थानांतरित करने के लिए गुमराह करने का प्रयास किया. इस मामले में ओसिन डैनियल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन दूसरा आरोपी आदिया ओकोह गिरफ्तारी से बच निकला था.

सीबीआई ने 13.12.2015 को आदिया ओकोह और ओसिन डैनियल उर्फ ओगबेबोर इमैनुएल रिचर्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली ने 14.10.2016 को आरोपी आदिया ओकोह को घोषित अपराधी घोषित कर दिया था. साथ ही, उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOCs) भी जारी किए गए थे.

सीबीआई को हाल ही में आरोपी आदिया ओकोह की गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई. उसे मुंबई हवाई अड्डे पर भारत से फरार होने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया. गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है और उसे राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली में आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पेश किया जाएगा.

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