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कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई करेगी : दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश


नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के मामले की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है.  शुक्रवार को चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया. अदालत ने इस मामले में एमसीडी और दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की. दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने कहा कि सड़क पर चल रहे आदमी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? पुलिस को माफी मांगनी चाहिए.पुलिस की तब इज्जत होती है जब वह अपराधी को पकड़े और निर्दोष पर किसी तरह की कार्रवाई न करें.अगर आप निर्दोष को पड़कर दोषियों को छोड़ने लगेंगे तो यह बहुत ही खराब स्थिति होगी. 

दिल्ली पुलिस से अदालत ने पूछे तीखे सवाल
MCD के वकील ने कहा कि Rau इंस्टिट्यूट के बारे में क्योंकि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है इसलिए उसको छोड़कर हम बाकी पर कार्रवाई कर रहे हैं. अदालत ने दिल्ली से पुलिस से पूछा कि अब तक आपने क्या किया. अदालत ने पूछा कि बाकी चीजों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी पहचान की गई?

एमसीडी से भी पूछे सख्त सवाल
अदालत ने कहा यह नहीं बताया गया है कि स्टॉर्म वॉटर ड्रेन काम क्यों नहीं कर रहा था. यानी बड़ा नाला जिसके कारण ये घटना हुई. अदालत ने पूछा कि आपके अधिकारी कहां थे. उसे इलाके में पानी क्यों जमा हो रहा था. MCD आयुक्त ने कहा- सड़क के साथ वाली ड्रेन चालू होनी चाहिए.अदालत ने कहा- क्रिमिनल क्रिया को छोड़ो प्रशासनिक रूप से भी आपके पास कुछ तो जवाब होना चाहिए. अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो बताया जाना चाहिए.

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