देश

सीबीआईसी ने गिरफ्तारी, तस्करी की जानकारी देने के दिशानिर्देशों में संशोधन किया

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी, तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी की जानकारी (रिपोर्टिंग) देने से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधिन किया है. इस कदम का मकसद ‘सिंडिकेट’ द्वारा धोखाधड़ी के प्रयासों पर लगाम लगाना और जोखिम आधारित लक्ष्य में सुधार करना है. सीबीआईसी की ओर से फील्ड अधिकारियों को दिए एक निर्देश में कहा गया है कि गिरफ्तारी, तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी की घटना की रिपोर्ट सीमा शुल्क क्षेत्रों (जोन) द्वारा या तो साझा नहीं की जा रही है या यदा-कदा ही साझा की जा रही है. कई मामलों में गिरफ्तारी की रिपोर्ट में जो ब्योरा दिया जाता है, वह पर्याप्त नहीं होता.

यह भी पढ़ें

सीबीआईसी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से सीबीआईसी को भेजनी होगी. गिरफ्तारी रिपोर्ट में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता और उसके अपराध का ब्योरा देना होगा. इसके अलावा अधिकारियों को जब्त किए गए सामान की मात्रा और उसके मूल्य का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा.

ऐसे मामलों में जहां सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है, तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी से संबंधित रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के आयुक्त द्वारा ‘तुरंत’ सीबीआईसी को भेजी जानी है.

यह देखते हुए कि सीमा शुल्क आयुक्तों से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में ‘अद्यतित रहने की उम्मीद की जाती है’, सीबीआईसी ने कहा कि घटना की रिपोर्ट में उड़ान/यात्रा/क्रूज संख्या और सीमा शुल्क घोषणा दस्तावेज का विवरण होना चाहिए. रिपोर्ट में माल की उत्पत्ति के मूल देश और इसमें शामिल शुल्क का भी उल्लेख होना चाहिए.

यह भी पढ़ें :-  "हमारे दिलों को गर्व से भर दिया...": एशियन गेम्स में भारत के 100 मेडल जीतने पर बोले पीएम मोदी

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button