स्वास्थ्य बीमा नियमों में हुए बदलाव, अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी खरीद सकेंगे पॉलिसी
नई दिल्ली:
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर आयु सीमा हटा दी है. पहले, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी. हालांकि, 01 अप्रैल, 2024 से लागू हुए हालिया परिवर्तनों के बाद, कोई भी, उम्र की परवाह किए बिना, नया स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए पात्र है. आईआरडीएआई द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आयु समूहों के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश करें.
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बीमा नियामक निकाय के इस कदम का उद्देश्य भारत में एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र बनाना और बीमा प्रदाता कंपनियों को अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है.
आईआरडीएआई ने स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं को वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट जनसांख्यिकी के लिए अनुरूप नीतियां पेश करने और उनके दावों और शिकायतों से निपटने के लिए समर्पित चैनल स्थापित करने का भी निर्देश दिया है.
एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा यह एक स्वागत योग्य बदलाव है क्योंकि अब यह 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए एवेन्यू खोलता है. बीमाकर्ता अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों के आधार पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कवर कर सकते हैं.
कैंसर, एड्स वाले भी ले सकेंगे पॉलिसी
हालिया अधिसूचना के बाद, बीमाकर्ताओं को अब कैंसर, हृदय और एड्स जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से इनकार करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
अधिसूचना के अनुसार, IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा प्रतीक्षा अवधि को 48 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया है. बीमा नियामक के अनुसार, सभी पूर्व-मौजूदा स्थितियों को 36 महीने के बाद कवर किया जाना चाहिए, भले ही पॉलिसीधारक ने शुरुआत में उनका खुलासा किया हो या नहीं.
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