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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के रिमांड पर कोर्ट ने रिजर्व रखा फैसला, ED ने मांगी 10 दिनों की कस्टडी


नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) के रिमांड पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है. वहीं ईडी ने 10 दिनों की कस्टडी की मांग अदालत से की है.  कोर्ट इस मुद्दे पर अगले एक घंटे में सुनवाई करेगी. बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को लगभग 5 घंटों की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था. ईडी की टीम सुबह 7 बजे के आसपास उनके घर पहुंची थी लेकिन लगभग 2 घंटों तक उन्होंने अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला था. इसके बाद अमानतुल्लाह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी भी दी थी. वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है. 

अमानतुल्लाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामले
विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है. वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के आरोप में खान के खिलाफ एक प्राथमिकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज कराई थी जबकि दूसरी प्राथमिकी आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दर्ज कराई थी. सूत्रों ने कहा कि खान (50) ने ईडी के कम से कम 10 समन को नजरअंदाज किया. आखिरी बार वह अप्रैल में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे.

क्या है आरोप
अमानातुल्लाह खान पर आरोप है कि 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चैयरमैन रहते हुए उन्होंने 32 पदों पर अवैध नियुक्ति करने के साथ बोर्ड की संपत्ति को भी किराए पर दिया था. अमानतुल्लाह खान पर यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है. इससे पहले इसी वक्फ बोर्ड मामले में सीबीआई और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) भी उनकी जांच कर चुकी है. ईडी ने अपनी जांच में पांच हजार पन्नों की चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान पर अज्ञात स्रोतों से आय अर्जित करने, जमीनों की खरीद-बिक्री में गड़बड़ी और मनी लांड्रिंग के आरोप लगाए थे. इसके साथ-साथ उनके पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी ईडी ने चार्जशीट में आरोपी बनाया था. 

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