दिल्ली आबकारी नीति मामला : अदालत ने BRS नेता के. कविता की हिरासत बढ़ाई, CBI ने की पूछताछ
न्यायाधीश ने ईडी की दलील पर यह फैसला सुनाया. ईडी ने दलील रखते हुए कहा था कि कविता ने गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ के प्रयास किये थे. ईडी ने अदालत को बताया, ”इसलिए कविता की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाना चाहिए.”
कविता की ओर से पेश हुए वकील नितेश राणा ने आरोपी की हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बीआरएस नेता की गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसी की अर्जी में कुछ भी नया बदलाव नहीं आया है. वकील ने अदालत से कहा, ”कोई नया आधार नहीं है. अर्जी में किसी भी नयी चीज का जिक्र नहीं है.”
न्यायाधीश ने सोमवार को यह कहते हुए कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया उन्होंने न केवल सबूत नष्ट किया बल्कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित भी किया और यदि उन्हें राहत दी जाती है तो इस बात की ‘पूरी संभावना’ है कि वह ऐसा करती रहेंगी.
CBI ने कविता से तिहाड़ जेल में की पूछताछ
इस बीच सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सीबीआई ने कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ की, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद से बंद हैं.
विशेष अदालत ने एजेंसी को सह-आरोपी बुची बाबू के फोन से बरामद ‘व्हाट्सएप चैट’ और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों पर पूछताछ करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को शराब लॉबी के पक्ष में आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारी शनिवार को तिहाड़ जेल गए थे जहां उनसे मामले के इन पहलुओं पर पूछताछ की गई. तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य थी क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में हैं.
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर “साउथ ग्रुप” की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है. ‘साउथ ग्रुप’ ने कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी.
ईडी ने 15 मार्च को 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था.
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