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दिल्ली शराब नीति मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा


नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्‍यू की विशेष सीबीआई अदालत (CBI Court) ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है. सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के लिए एप्लिकेशन दी थी. अपनी एप्‍लीकेशन में सीबीआई ने केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था. सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर शराब घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. साथ ही केजरीवाल ने नई शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5 परसेंट से 12 परसेंट किए जाने की वजह पर भी जवाब नहीं दिया है. 

सीबीआई की ओर से कहा गया कि देश में जिस वक्त कोरोना की दूसरी वेव चल रही थी, उस वक्‍त कैबिनेट में शराब पालिसी में बदलाव करना क्‍यों जरूरी था? साथ ही सीबीआई ने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी, साउथ लॉबी से जुड़े केस के आरोपी दिल्ली में ठहरे हुए थे और केजरीवाल के करीबी विजय नायर के सम्पर्क में थे. साथ ही कहा कि सरकार को नई शराब नीति लागू करने की क्या जल्दबाजी थी. 

केजरीवाल पर सवालों से बचने का लगाया आरोप 

सीबीआई ने कहा कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल शराब कारोबारियों से उनके करीबी विजय नायर की कई मीटिंग, करोड़ों रुपये की रिश्वत मांगने, गोआ चुनाव में रिश्वत में आए करीब साढ़े 44 करोड़ रुपये के इस्तेमाल के साथ ही मगुंटा श्रीनिवासल्लु रेड्डी, अर्जुन पांडेय और मूथा गौतम से मीटिंग की वजह जैसे तमाम सवालों का जवाब देने से बचते रहे. 

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सीबीआई ने कहा कि ऐसे में उन्हें अरविंद केजरीवाल की रिमांड की जरूरत नहीं है. केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए. 

केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दी 2 एप्लीकेशन

सीबीआई की विशेष अदालत में केजरीवाल के वकील की ओर से दो एप्‍लीकेशन दी गई थी, जिसमें दोनों मांगों को मान लिया गया. केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में यह दो मांगे की थीं. 

1. जब तक जज ऑर्डर लिखें तब तक 10 से 15 मिनट तक केजरीवाल को परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए.
2. ED के केस में गिरफ्तारी के बाद जब केजरीवाल को न्‍याय‍िक हिरासत में भेजा गया था तब मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट थी वो जारी रखी जाए. 

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