दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', कल सुबह से GRAP-2 लागू, किस-किस पर रहेगा बैन?
नई दिल्ली:
सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) परेशान करने लगा है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में हवा बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई है, जिसके बाद ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) का दूसरा चरण लागू करने का फैसला किया गया है. मंगलवार सुबह 8 बजे से GRAP-2 लागू किया जाएगा. इस दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऐहतियातन कदम उठाए जाएंगे.
एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है. इसमें अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है. रोजाना सड़कों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है. फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है. लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाती है, निर्माण स्थलों पर निरीक्षण बढ़ा दिया जाता है.