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हमारे आदेशों का पालन नहीं किया, बस 1 हफ्ते का समय देंगे: दिल्ली-NCR प्रदूषण मामले में हरियाणा को SC की फटकार

दिल्ली NCR में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई है.अदालत ने कहा कि आयोग का कोई भी सदस्य वायु प्रदूषण के मामलों से निपटने के लिए योग्य नहीं हैं. अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया.कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया.सब कुछ सिर्फ़ कागज़ों पर है.

 हरियाणा सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

  • हम बहुत साफ-साफ बता रहे हैं कि आपको 1 सप्ताह का समय देंगे.
  • अगर इसका पालन नहीं किया गया तो हम मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज करेंगे.
  • आप लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतराते हैं.
  • आप सिर्फ़ नाममात्र का जुर्माना ले रहे हैं.
  • इसरो आपको बता रहा है कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला.
  • उल्लंघन के 191 मामले आए और आपने सिर्फ़ नाममात्र का जुर्माना लिया.
  • एनसीटी क्षेत्र अधिनियम के तहत आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना की गई
  •  हरियाणा सरकार द्वारा नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है.
  • हरियाणा के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश.
  • ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, आपने CAQM के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया.
  •  सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के वकील- हमने इस साल करीब 17 एफआईआर दर्ज की हैं.

हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को पेश होने के निर्देश

पराली जलाने पर रोक लगाने मे असफल रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.साथ ही हरियाणा के अफसरों पर कदम ना उठाने को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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