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DU के प्रोफेसर रहे जीएन साईबाबा बरी, उम्रकैद की सजा रद्द

मुंबई:

बंबई उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा (GN Saibaba) को बरी कर दिया है. माओवादी संबंध मामले में उनकी उम्रकैद की सजा को बंबई उच्च न्यायालय आज रद्द किया है. प्रोफेसर साईबाबा वर्तमान में नागपुर सेंट्रल जेल में हैं. दरअसल उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर, 2022 को विकलांग प्रोफेसर साईबाबा को बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया था.

साल 2014 में हुई थी गिरफ्तारी

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9 मई 2014 को साईबाबा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. मार्च 2017 में  महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की सत्र अदालत ने साईबाबा और पांच अन्य को यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया था. साईबाबा और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा और एक को दस साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. 

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