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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की जेल, पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( Pak Ex PM Imran Khan) को भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तानी अदालत ने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट भ्रष्टाचार (Al-Qadir University Project Trust) मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई है. वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया गया है.

इमरान खान और उनकी पत्नी पर लगा जुर्माना

पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया. इस मामले में अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया, कोर्ट अलग-अलग कारणों से तीन बार टाला जा चुका था. इमरान खान पर 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये और उनके पत्नि बुशरा बीबी पर 500,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में एनएबी ने दिसंबर 2023 में खान (72), बीबी (50) और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

किस मामले में हुई सजा

द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल भूमि के ट्रांसफर में मदद की. बदले में खान के कार्यकाल के दौरान यूनाइटेड किंगडम द्वारा पाकिस्तान को लौटाए गए 50 अरब रुपये को वैध बनाया गया. यह भी आरोप है कि राष्ट्रीय खजाने के लिए निर्धारित धन को कथित तौर पर निजी लाभ के लिए डायवर्ट किया गया, जिसमें अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना भी शामिल है. अल-कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में बुशरा बीबी पर समझौते से सीधे लाभ उठाने का भी आरोप है. इस मामले में ये भी आरोप लगाया गया कि खान ने कराची में बहरिया टाउन की भूमि के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए एक खाते में “राज्य के लिए निर्धारित धन के अवैध ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

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