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भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार होने से लेकर CM पद छोड़ने तक, पढ़ें केजरीवाल के मामले में कब-कब क्या हुआ


नई दिल्ली:

Arvind Kejriwal Resignation: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को सशर्त जमानत मिली है और जमानत मिलने के 48 घंटों के अंदर ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा ता कि उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचित रखना है. सीएम अरविंद केरजीवाल को अदालत से 10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत मिली है. तो चलिए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मामले में कब-कब क्या-क्या हुआ.

21 मार्च 2024 को किया था गिरफ्तार 

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद वह गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए. ईडी ने सीएम केजरीवाल को पेश होने के लिए 9 बार समन भेजा था लेकिन हर बार केजरीवाल ने इसे अवैध बताते हुए नजरअंदाज कर दिया था. इसी के चलते उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था. 

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10 मई 2024 को मिली थी अंतरिम जमानत 

लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई से 1 जून तक के लिए कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी. उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए इस बात पर जोर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी में से एक के नेता हैं. साथ ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह समाज के लिए किसी तरह का खतरा नहीं हैं.

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2 जून 2024 को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया था सरेंडर

शराब नीति मामले में 1 जून 2024 को अंतरिम जमानत खत्म हो जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद से ही वह जेल में बंद थे. 

26 जून 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को किया था औपचारिक रूप से गिरफ्तार

सीबीआई ने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सीबीआई को औपराचिक रूप से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी थी और वह इससे पहले से ही ईडी मामले में हिरासत में थे. 

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12 जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में मिली थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दे दी थी. इसके बाद शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा मार्च में की गई उनकी गिरफ्तारी की वैधता को लेकर सवाल उठने लगे. लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल हिरासत में रहे क्योंकि उन्हें सीबीआई मामले में जमानत नहीं मिली थी. 

5 अगस्त 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के फैसले को बनाए रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के सीबीआई के फैसले को बनाए रखा और जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में जाने के निर्देश दिए. 

12 अगस्त 2024 को केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट 

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमानत की मांग की. 

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5 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा था सुरक्षित 

मामले में अरविंद केजरीवला की जमानत याचिका और शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी जमानत

अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही गई. उन्हें 10 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड के बदले जमानत मिली है. साथ ही उन्हें किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का भी आदेश दिया गया है. 

15 सितंबर 2024 को इस्तीफा देने की घोषणा की

शुक्रवार को जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जनता को संबोधित किया. अपने इस संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वह 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे. 


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