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प्याज पर निर्यात को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से होगा लागू


नई दिल्ली:

सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईटीसी) द्वारा शनिवार शाम जारी अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्र सरकार “इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है” प्याज पर निर्यात शुल्क “शून्य” करने का फैसला किया है. इसमें कहा गया है कि यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.

फिलहाल प्याज पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लागू है. केंद्र सरकार ने देश में प्याज की कीमतों में भारी तेजी को देखते हुए दिसंबर 2023 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद मई 2024 में न्यूनतम 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य की सीमा और 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ विदेशों में प्याज बेचने की अनुमति दी गई थी. 

सितंबर 2024 में न्यूनतम निर्यात मूल्य समाप्त कर दिया गया था और निर्यात शुल्क भी घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था. निर्यात प्रतिबंध के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन और वित्त वर्ष 2024-25 में (18 मार्च तक) 11.65 लाख टन रहा.

सरकार के अनुसार, मासिक प्याज निर्यात मात्रा सितंबर 2024 में 72 हजार टन से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 लाख टन हो गई है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, “यह निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमत काबू में रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है. रबी फसलों की अच्छी मात्रा में अपेक्षित आवक के बाद मंडी और खुदरा दोनों कीमतें कम हो गई हैं.”

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भले ही, मौजूदा मंडी कीमतें पिछले वर्षों की इसी अवधि के स्तर से ऊपर हैं, लेकिन अखिल भारतीय भारित औसत मॉडल कीमतों में 39 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. इसी तरह, अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतों में पिछले एक महीने में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.


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