दिल्ली-NCR में GRAP-4 खत्म, अब ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद?
नई दिल्ली:
वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली और इसके पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण पर रोक के लिए लगाई गई ग्रैप नियमों में ढील दी गई है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण -4 और चरण -3 को रद्द करने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीएक्यूएम को चरण-दो प्रतिबंधों में जीआरएपी-तीन के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 अंक को पार कर गया तो चरण तीन प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और यदि एक्यूआई 400 को पार कर गया तो चरण-चार प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि पिछले चार दिन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक्यूआई का स्तर 300 से अधिक नहीं हुआ.
ग्रैप के कितने फेज?
- ग्रेप-1 तब लगाया जाता है जब AQI 201 से 300 यानी खराब स्थिति में पहुंच जाती है.
- ग्रेप-2 को लागू तब किया जाता है जब AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है.
- हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब होने (AQI 401 से 450) पर ग्रेप-3 लगाया जाता है.
- AQI 450 से ज्यादा होने पर ग्रेप-4 लागू किया जाता है.
ग्रैप 2 में रहती हैं कौन-कौन सी पाबंदियां?
ग्रैप के दूसरे चरण में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं. इसके तहत अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है. रोजाना सड़कों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है. साथ ही कोयले और लकड़ी जलाने पर भी रोक रहती है. साथ ही फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है. लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाती है. साथ ही निर्माण स्थलों पर निरीक्षण बढ़ा दिया जाता है.
ग्रैप 3 में रहती हैं कौन-कौन सी पाबंदियां?
- BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल फोर व्हीलर गाड़ियों पर बैन
- दिल्ली में हल्के कमर्शियल गाड़ियों, डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक
- गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक.
- होटल-रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी.
- सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल की छूट.
- अस्वीकृत स्टैंडर्ड लिस्ट में शामिल फ्यूल पर चलने वाले इंडस्ट्रियल ऑपरेशन पर पाबंदी.
- धूल को दबाने के लिए सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा.
- प्राइमरी क्लास के बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं.
ग्रैप-4 में रहती हैं कौन-कौन सी पाबंदियां?
- दिल्ली में ट्रक प्रवेश पर प्रतिबंधित है (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)
- सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी.
- ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते
- निर्माण कार्य पर भी रोक रहती है.
- दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा
- राज्य सरकारें कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने, वाहनों के चलने पर प्रतिबंध और कारों के लिए ऑड-ईवन नियम जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार किया जाता है.