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हरी टी-शर्ट परेशां-परेशां चेहरा, देखिए जब पेशी के लिए अदालत पहुंचे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal CBI Arrest) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ईडी के बाद अब उन पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है. सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी है. इससे पहले सीबीआई जब उन्हें ईडी की हिरासत से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची तो दिल्ली सीएम केजरीवाल हरे रंग की टी शर्ट में नजर आए. हालांकि खबर ये भी आई थी कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सीएम की तबीयत बिगड़ गई.

सीबीआई ने जब उनको ट्रायल कोर्ट में पेश किया तो सुनवाई के दौरान ही उनका शुगर लेवल नीचे गिर गया. जिसके बाद सुनवाई को रोक दिया गया और उनको अलग कमरे में शिफ्ट किया गया. सामने आई तस्वीरों में उनके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे हैं. चारों तरफ पुलिस और बीच में हरी टी शर्ट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल नजर आ रहे थे. 

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BJP का AAP-कांग्रेस पर हमला

गौर करने वाली बात है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसकी शिकायत कांग्रेस ने साल 2022 में आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज कराई थी. जिस पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है. कई बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा. दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, “सीबीआई शराब घोटाला की जांच कर रही है. इससे पहले भी सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था. इसी शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया है. वहीं के कविता से भी पूछताछ चल रही है. अब अगर सीबीआई जांच के दायरे को बढ़ा रही है, तो केजरीवाल को भी इसका जवाब देना होगा और आम आदमी पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज हुआ था. जब इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों का अलायंस हुआ तब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से पूछना चाहिए था कि आपने हमारे खिलाफ शिकायत क्यों की?”

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केजरीवाल ने वापस ली SC में दायर याचिका

बता दें कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका को वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के जमानत पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती दी थी. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 20 जून को नियमित जमानत दी थी. लेकिन अगले दिन जब वह तिहाड़ जेल से छूटने वाले थे, ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया. ईडी ने दावा किया कि जज ने बिना दस्तावेज पढ़े ही केजरीवाल को जमानत दे दी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देते समय निचली अदालत ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. ट्रायल कोर्ट को दस्तावेजों पर गौर करना जरूरी है. हाई कोर्ट के इसी फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

CBI को मिली केजरीवाल की गिरफ्तारी की परमिशन

 ट्रायल कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सीबीआई ने कहा कि दस्तावेजों पर केजरीवाल से सवाल-जवाब के लिए उनकी हिरासत जरूरी है. 25 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जाकर केजरीवाल का बयान लिया और उनको आज ट्रायल कोर्ट के सामने पेशी की मांग की. आज बहस पूरी होने के बाद अदालत ने सीबीआई को कथित आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की बुधवार को अनुमति दे दी. जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद उनको तिहाड़ से अदालत में पेश किया गया था.

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