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हरियाणा सरकार का ईद-उल-फितर की छुट्टी को लेकर बड़ा फैसला, गजेटेड हॉलिडे की लिस्ट से किया बाहर


नई दिल्ली:

हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर के दिन आगामी 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश के बजाय अनुसूची-II के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है. हरियाणा सरकार ने इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है. इसमें बताया गया है कि 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को रविवार है, जबकि 31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का समापन दिवस है.

सरकार के इस फैसले के तहत जिसको ये छुट्टी लेनी है, वो ले सकता है और जो नहीं लेना चाहता है वो न ले.

हरियाणा के मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना में अवकाश को लेकर आंशिक संशोधन किया गया है और इसे सभी प्रधान सचिवों, सचिवों और विभाग प्रमुखों को भेजा गया है.

राजपत्रित अवकाश सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनिवार्य अवकाश है, जबकि प्रतिबंधित अवकाश वैकल्पिक छुट्टी होती है. इसको कर्मचारी अपनी मर्जी से ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं.


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