संभल शाही जामा मस्जिद मामले की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई
(फाइल फोटो)
संभल:
उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद मामले की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है. याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमें की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए हैं और उसे रद्द किए जाने की मांग की गई है.
याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की भी मांग की गई है. एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने और दीवानी अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मुस्लिम पक्ष ने मांग की है. हिंदू पक्ष द्वारा पहले ही हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की जा चुकी है. हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है.
संभल के सिविल जज ने 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की अर्जी पर जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश दिया था. मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था.
24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष की याचिका अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आती है तो तीन दिन के अंदर हाईकोर्ट उसे सूचीबद्ध करे. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी.