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जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला के तलाक मामले में सुनवाई टली

जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला


नई दिल्ली:

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट मे फिलहाल सुनवाई चार सप्ताह के लिए टल गई है. अब इस मामले में चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी. इससे पहले हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से दाखिल की गई तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी. पत्नी पायल अब्दुल्ला के वकील ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तलाक के लिए अभी मध्यस्थता चल रही है.

काफी वक्त से अलग रह रहे हैं उमर और पायल

वकील उमर अब्दुल्ला की तरफ से मेंटेनेंश का पैसा नहीं दिया गया. वहीं उमर अब्दुल्ला के वकील ने कोर्ट को बताया कि चुनावी व्यस्तता की वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका. आज बैंक हॉलीडे है, इसलिए कल पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की एक सितंबर 1994 को शादी हुई थी और आपसी विवाद के कारण वे साल 2009 से अलग रह रहे हैं. ⁠

अदालत का हर महीने मेंटेनेंश देने का निर्देश

उमर और पायल के दो बेटे हैं. वहीं हाईकोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर अलग रह रही पत्नी को हर महीने मेंटेनेंश देने का निर्देश दिया था. अदालत ने उन्हें अपने दोनों बेटों की शिक्षा के लिए हर महीने भुगतान करने का भी निर्देश दिया था. अदालत का आदेश पायल अब्दुल्ला और दंपती के बेटों की 2018 की निचली अदालत के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर आया था.

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