"कानून के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण": सुप्रीम कोर्ट ने इस साल दर्ज मुकदमों की संख्या से अधिक मामलों को निपटाया
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा है कि उसने इस साल दर्ज मुकदमों की संख्या से अधिक मामलों का निपटारा किया है. यह दर्शाता है कि वह अपने लंबित मामलों को निपटाने में सक्षम है जो न्यायपालिका की लंबे समय से चली आ रही समस्या बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर तक 52,191 मामलों का निपटारा किया, जबकि इस साल 49,191 मामले दर्ज किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस उपलब्धि को “देश के कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण” बताया है.
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“एक अन्य उपलब्धि में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1 जनवरी 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक 52,191 मामलों का निपटारा करने में सक्षम रहा है, जिसमें 45,642 विविध मामले और लगभग 6,549 नियमित मामले शामिल हैं. वर्ष 2023 में कुल निपटान 52,191 है. मामलों के कुल पंजीकरण की तुलना में जो 49,191 था.“अदालत द्वारा जारी एक बयान में कहा गया. इस वर्ष निपटाए गए मुकदमों में 18,449 आपराधिक मामले, 10,348 सामान्य सिविल मामले और 4,410 सेवा मामले शामिल हैं.
अदालती आंकड़ों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में 39,800 मामले, 2021 में 24,586 मामले और 2020 में 20,670 मामले निपटाए थे. अदालत ने कुशल न्याय वितरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने और रणनीतिक सुधारों के साथ-साथ न्यायपालिका के सक्रिय दृष्टिकोण को श्रेय दिया.
अदालत ने कहा, “यह उपलब्धि न केवल भारतीय कानूनी प्रणाली के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है, बल्कि तेजी से विकसित हो रही दुनिया में न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करती है. ” 2017 में इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (ICMIS) लागू होने के बाद से निपटान संख्या के मामले में सबसे अधिक है.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी मामला बड़ा या छोटा नहीं होता है और हर मामला स्टेयर डेसीसिस के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अदालत ने मिसाल के अनुसार मुकदमेबाजी में बिंदु निर्धारित करने के कानूनी सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास मामलों के निपटान के लिए एक खाका था और उन्होंने लिस्टिंग के लिए आवश्यक समय सीमा को सुव्यवस्थित किया. “उनके कार्यकाल में, मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव आया, जहां मामले के सत्यापन के बाद सूचीबद्ध होने से लेकर दाखिल करने तक का समय 10 दिनों के बजाय घटाकर 7 से 5 दिनों के भीतर कर दिया गया.
अदालत ने कहा कि जमानत, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बेदखली मामले, तोड़फोड़ और अग्रिम जमानत से संबंधित कुछ मामलों को एक ही दिन में संसाधित किया गया और तुरंत सूचीबद्ध किया गया. पहली बार, अदालत ने छुट्टियों (22 मई-2 जुलाई) के दौरान मानवीय स्वतंत्रता से जुड़े 2,262 मामलों को सूचीबद्ध किया और ऐसे 780 मामलों का निपटारा किया.