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अगर 0.001% भी गलती हुई है तो… NEET एग्जाम पर बेहद सख्त सुप्रीम कोर्ट, NTA की ले ली 'क्लास'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने एनटीए (NTA) को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर परीक्षा को आयोजित करने में कोई गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए. इसमें सुधार की भी जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वकेशन बेंच ने माना कि इसमें कोई कोई गड़बड़ी हुई है. केंद्र और एनटीए को फटकार करते हुए कहा कि लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हम उसे नजरंदाज नहीं कर सकते हैं. दूसरी याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई  8 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा कि वह आठ जुलाई को तैयार होकर आएं. इसके साथ ही नई याचिकाओं पर भी केंद्र और एनटीए को नोटिस दिया गया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है. 

किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई तो निपटा जाना चाहिए

 NEET मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना और सख्त दिखाते हुए एनटीए को चेताया और कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत भूल नहीं सकते. याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना लें. 

सोचिए कुछ भी गड़बड़ी हुई तो कैसा डॉक्टर समाज को मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां कोई व्यक्ति सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो जाए या समझिए अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सोचिए कैसा डॉक्टर समाज में आ सकता है.

छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करे NTA

सुप्रीम कोर्ट ने NTA से ये भी कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज न करें. अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए.

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जानें क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET यूजी, 2024 में कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर याचिका पर 5 मई को परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(एनटीए) से भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने एनटीए को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले पर विचार के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है.



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