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RG कर रेप-मर्डर मामला: आरोपी को उम्रकैद या फांसी… कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला

संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है.


कोलकाता:

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय को सियालदह अदालत ने दोषी करार दे दिया है. शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने रॉय को दोषी करार देने का फैसला खुली अदालत में सुनाया जबकि इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई थी. न्यायाधीश ने कहा कि रॉय ने चिकित्सक का यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. उन्होंने कहा, ‘‘तुमने डॉक्टर का यौन उत्पीड़न किया. तुमने उसका गला घोंटा और उसका चेहरा ढक दिया तथा इस हमले के कारण आखिरकार उसकी मौत हो गई.” 

उम्र कैद या फांसी, क्या मिलेगी सजा

न्यायाधीश ने कहा कि 160 से अधिक पृष्ठों का फैसला सोमवार को सजा सुनाए जाने के बाद पूरा हो जाएगा. संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है.

  • भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 के तहत कम से कम 10 साल की करावास की सजा दी जा सकती है.
  • भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 66 के तहत कम से कम 20 साल की सजा दी जा सकती है. 
  • भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा के प्रावधान हैं.

मुख्य आरोपी संजय रॉय को घटना के 162 दिन बाद दोषी करार दिया गया है. न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि रॉय का बयान सोमवार को दोपहर 12:30 बजे सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी.

यह भी पढ़ें :-  कोलकाता रेप-मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, देशभर में डॉक्‍टर्स का विरोध प्रदर्शन

उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की. इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया. संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी था.



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