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SC की टिप्पणी के मद्देनजर ऑड-इवन पर आगे बढ़ने से फिलहाल रुकी सरकार, आदेश का इंतजार

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड- ईवन योजना पर सवाल उठाए
  • दिल्ली सरकार ऑड-ईवन पर सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतज़ार कर रही
  • 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू करने की योजना थी

नई दिल्‍ली :

दिल्‍ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Air Pollution) को लेकर केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) ने ऑड-ईवन सिस्‍टम (Odd Even System) को लागू करने का फैसला लिया है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन सिस्‍टम पर सवाल उठा दिये हैं. इसलिए अब ऑड-ईवन सिस्‍टम को लेकर दिल्‍ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगी. दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतज़ार कर रही है. इसका मतलब 13 नवंबर से 20 नवंबर के ऑड-ईवन के कार्यक्रम पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही आगे बढ़ेगी. 

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सुप्रीम कोर्ट का डीटेल ऑर्डर देखेंगे फिर योजना बनायेंगे- गोपाल राय

दिल्‍ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, “आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफ़िक पुलिस और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है. ऑड इवेन लागू करने को लेकर क्या रूप रेखा होगी, उसे डिस्कस करना था. लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आब्जर्वेशन देखा, तो निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट का डीटेल ऑर्डर देखेंगे फिर उसके अनुसार योजना बनायेंगे.”

वहीं, पराली को लेकर पंजाब सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर गोपाल राय ने कहा कि कोर्ट का आज जो कमेंट था, वो हमारी सरकार को लेकर था या किसी भी सरकार को लेकर उसे हम देख रहे हैं और उसके अनुसार काम करेंगे. हमारी सरकार और सभी सरकारों को भी इसे लागू करना चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड- ईवन योजना पर भी सवाल उठाए. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप पहले भी ऑड ईवन सिस्टम ला चुके हैं. क्या यह सफल हुआ है? हमें ये सिर्फ ऑप्टिक लगता है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को घोषणा की थी कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद के तौर पर शहर में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन कार योजना लागू की जाएगी. गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में दीवाली के बाद 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू की जाएगी. इस योजना की अवधि बढ़ाने पर फैसला 20 नवंबर के बाद लिया जाएगा.

दिल्‍ली-NCR में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश नहीं करते, लेकिन अगर लोग मर रहे हैं, तो हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश करेंगे. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान पराली जलाने को तुरंत रोकें. चीफ सेकेट्री और डीजीपी ये सुनिश्चित करें. सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने रोक लगाने के लिए कल यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया.

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