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इंडिगो के पायलट पर हमला : पुलिस ने आरोपी की पत्नी और अन्य यात्रियों के बयान दर्ज किए

आरोपी साहिल कटारिया को गत सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था.एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए कटारिया को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

प्रकरण की जांच से अवगत अधिकारी ने बताया, ‘‘कटारिया घटना को लेकर शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उड़ान में 10 घंटे की देरी के कारण अन्य यात्री भी काफी आक्रोशित थे.” अधिकारी के मुताबिक, ‘‘उनकी पत्नी, अन्य यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए गए हैं.”

सह-पायलट अनूप कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, कटारिया ने उनके चेहरे के बाएं हिस्से में घूसा मारा, जिसकी वजह से उनका चश्मा फर्श पर गिरकर टूट गया.

प्राथमिकी में कहा, ‘‘…यात्रियों के विमान में सवार होने का सिलसिला अपराह्न दो बजे पूरा हो गया था और विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ यात्री अपनी सीट पर बैठने को तैयार नहीं थे. चालक दल के सदस्यों ने हमसे अनुरोध किया कि हम कॉकपिट से बाहर आकर यात्रियों को समझाएं.”

प्राथमिकी के मुताबिक, कुमार यात्रियों को संबोधित कर रहे थे तभी कटारिया सामने आया और उनके चेहरे के बाएं हिस्से पर घूसा मारा. कुमार ने प्राथमिकी में कहा, ‘‘इसकी वजह से मेरा चश्मा गिरकर टूट गया. यह घटना विमान में यात्रियों के सामने हुआ और तब विमान का दरवाजा बंद हो चुका था.”

यह घटना रविवार को अपराह्न उड़ान संख्या 6ई 2175 में हुई. यह घटना उस दिन हुई जब घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन प्रभावित हुआ, जिसके कारण कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया, रद्द या विलंबित की गई.

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रविवार शाम हुई इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर आया है. वीडियो में साहिल कटारिया विमान के अंदर घोषणा कर रहे पायलट पर हमला करते दिख रहा है. इस वीडियो क्लिप में पायलट पर हमला करने वाले यात्री पर चालक दल के अन्य सदस्य घटना के बाद शोर मचाते दिख रहे हैं.

एक अन्य वीडियो क्लिप में कटारिया को सुरक्षाकर्मी विमान से बाहर ले जाते दिख रहे हैं और वह अपने इस आचरण के लिए माफी मांगता नजर आ रहा है.

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक रूप से हंगामा करने के लिए सजा) और विमान नियमावली की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. कटारिया को विमानन कंपनी ने ‘नो फ्लाई’ सूची में भी डाल दिया है.

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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