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तिहाड़ से आज तुरंत नहीं छूटेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ED याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगाई रोक

उनकी इस मांग के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा. इसका मतलब साफ है कि जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी थी. अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनको जांच में पूरा सहयोग करना होगा. नो तो वह जांच में कोई बाधा डालेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे. हालांकि ईडी उनको जमानत दिए जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी. दरअसल ईडी का कहना है कि उनके पास शराब नीति मामले में केजरीवाल के रिश्वत मांगने के सबूत हैं. 

Photo Credit: ANI

बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जब जमानत मिली तो मानो आम आदमी पार्टी जश्न में डूब गई. उन्होंने न सिर्फ पटाखे फोड़े बल्कि अदालत के फैसले को सत्य की जीत कहा. लेकिन अब केजरीवाल के तुरंत जेल से बाहर न आ पाने से उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को झटका जरूर लगा होगा. 

केजरीवाल की जमानत में ED का रोड़ा

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को ईडी ने की थी. ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उनको 9 बार समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया. जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी. चुनाव खत्म होते ही 2 जून को उन्हें कोर्ट में फिर से सरेंडर करके जेल वापस जाना पड़ा था. लेकिन अब उनको अदालत ने नियनित जमानत दी है. 

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