केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
केरल सरकार राज्य के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. दरअसल केरल सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसने विधेयकों पर अनिश्चित काल के लिए सहमति रोकने के राज्यपाल के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी थी. यह लंबित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के लिए राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार द्वारा दायर एक और आवेदन है. राज्य सरकार ने 30 नवंबर, 2022 को एर्नाकुलम पीठ द्वारा पारित उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.
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उच्च न्यायालय में, सरकारी वकील ने सवाल उठाया है कि क्या राज्यपाल विधेयकों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनिवार्य या निर्धारित एक या अन्य तरीकों से समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत हैं. राज्य की विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और उचित समय के भीतर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया है. याचिकाकर्ता ने यह घोषित करने की मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किए बिना विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकने के राज्यपाल के कदम लोकतांत्रिक मूल्यों, सरकार के कैबिनेट स्वरूप के आदर्शों के प्रति अपमानजनक, मनमाने, निरंकुश और विरोधाभासी हैं.
राज्य सरकार ने कहा कि राज्यपाल द्वारा तीन विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखकर राज्य के लोगों के साथ-साथ इसके प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थानों (यानी, राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका) के साथ गंभीर अन्याय किया जा रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल का मानना है कि विधेयकों पर सहमति देना या अन्यथा उनसे निपटना एक ऐसा मामला है जो उन्हें अपने पूर्ण विवेक पर सौंपा गया है कि वे जब चाहें तब निर्णय ले सकते हैं. राज्य सरकार ने कहा, यह संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन है.
याचिकाकर्ता, केरल राज्य ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित और अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए आठ विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की ओर से निष्क्रियता के संबंध में शीर्ष अदालत से उचित आदेश की मांग की. केरल सरकार ने कहा कि इनमें से तीन विधेयक राज्यपाल के पास दो साल से अधिक समय से लंबित हैं, और तीन अन्य पूरे एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं.
याचिका में आरोप लगाया गया कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चित काल तक लंबित रखने का राज्यपाल का आचरण स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का भी उल्लंघन है. इसके अतिरिक्त, यह केरल राज्य के लोगों को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित कल्याणकारी कानून के लाभों से वंचित करके संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत उनके अधिकारों को पराजित करता है.
अनुच्छेद 200 के अनुसार, जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किया गया है या, विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, तो इसे राज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. राज्यपाल और राज्यपाल या तो घोषणा करेंगे कि वह विधेयक पर सहमति देते हैं या वह उस पर सहमति रोकते हैं या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं.
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