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पंजाब के स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह पर एक और केस दर्ज, जानिए क्या है मामला

Bajinder Singh Of Punjab: पंजाब पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत के आधार पर स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है. कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा महिला को थप्पड़ मारते हुए और उससे बहस करते हुए देखा गया था. मोहाली पुलिस ने 35 वर्षीय महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय में शिकायत किए जाने के बाद दर्ज हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. वह मंगलवार को मुल्लांपुर में पुलिस के समक्ष पेश हुई और अपना बयान दर्ज कराया. 

पुलिस के अनुसार, एक अलग मामले में 28 फरवरी को 22 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर सिंह (42) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.

राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची

बजिंदर सिंह द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई ये महिला मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुई. महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह उसे संदेश भेजता रहता था और प्रत्येक रविवार को चर्च के एक कमरे में उसे अकेले बैठाता था तथा इस दौरान वह उसे गलत तरीके से छूता था. पुलिस ने पादरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है.

एनसीडब्ल्यू के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मामले की सुनावई के लिए महिला (पीड़िता) आयोग के समक्ष उपस्थित हुई. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सात मार्च को कहा था कि आयोग ने इस मामले में पंजाब पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा था, ‘‘पंजाब के एक पादरी से जुड़ा हुआ मामला बहुत गंभीर और चिंताजनक है. जिस तरह से महिला का यौन उत्पीड़न किया गया, वह बेहद चिंताजनक है. हमने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और पंजाब पुलिस से पूछा है कि वे इस संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे.”

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