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पाकिस्तान के कराची में 31 मार्च तक कर्फ्यू, जानिए पुलिस ने धारा 144 क्यों लगाई?

पाकिस्तान फिर उसी वजह से खबरों में है, जिसके लिए वो हमेशा रहता है. आतंकवाद, हिंसा और अशांति. खबर है कि कराची पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए शहर के दक्षिण जिले में धारा 144 लगाने की सिफारिश कराची के कमिश्नर से की है.

पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह सिफारिश कराची दक्षिण क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सैयद असद रज़ा ने रविवार को आयुक्त को की थी.

कर्फ्यू लगाने की क्या है वजह?

पाकिस्तान ने बलूच मानवाधिकार एक्टिविस्ट डॉ महरंग बलूच और बेबर्ग बलूच को गिरफ्तार कर लिया है. उनके अलावा कई और की “अवैध हिरासत” के खिलाफ कराची प्रेस क्लब में 24 मार्च को बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने विरोध-प्रदर्शन बुलाया है. इसी को लेकर कराची पुलिस सहमी हुई है. 

कर्फ्यू की सिफारिश को लेकर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि “शहर में वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में, यह आवश्यक है कि दक्षिण क्षेत्र में प्रमुख सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों, धरनों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया जाए. इसके परिणामस्वरूप ट्रैफिक जाम हो गया है और “गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा हो रहे हैं”.

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए “यह आवश्यक है कि प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों, जनता और कार्यक्रम की अखंडता की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं.”
“इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि 24 से 31 मार्च, 2025 तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दक्षिण क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के विरोध, प्रदर्शन, धरना रैलियों और पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.”

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