देश
"वासना नहीं, प्यार" : अदालत ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी शख्स को दी जमानत

यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है. (प्रतीकात्मक)
खास बातें
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को जमानत दे दी
- हाईकोर्ट ने कहा कि यौन संबंध प्यार के कारण था, वासना के कारण नहीं
- लड़की ने पुलिस को बताया था कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा था
नई दिल्ली :
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार महाराष्ट्र (Maharashtra) के एक शख्स को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि उनका अफेयर था और यौन संबंध प्यार के कारण था, न कि वासना के कारण. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की नाबालिग थी लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और आरोपी नितिन ढाबेराव के साथ रहने लगी थी. राहत देते हुए अदालत ने पाया कि धाबेराव भी “26 वर्ष की आयु” में थे.