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मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानें कब आएंगे जेल से बाहर?


नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. सिसोदिया को 17 महीने के बाद कोर्ट से जमानत मिली है. सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से मनीष सिसोदिया बाहर निकल सकते हैं. सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है.

जेल नंबर 1 में बंद कैदी जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हैं. सूत्रों के मुताबिक सिक्युरिटी को लेकर कोई कंसर्न हो तो फिर किसी और गेट से भी निकाल सकते है. उन्हें  बेल आर्डर मिलने के समय पर निर्भर करेगा कि मनीष सिसोदिया कितने बजे तक जेल से बाहर आ पाएंगे.

नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट जाएगा. राउज़ एवेन्यू में बेल बांड भरा जाएगा और जमानत की बाकी शर्तों को पूरा किया जाएगा. इसके बाद अदालत से बेल आर्डर ( परवाना) तिहाड़ जेल भेजा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते समय ट्रायल में देरी को मुख्य आधार बताया है. कोर्ट ने लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत को भी गंभीरता से लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है. हमने मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखे जाने पर विचार किया है. हम उन्हें जमानत दे रहे हैं लेकिन इस मामले का ट्रायल निकट भविष्य में भी खत्म नहीं होगा. 

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