मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई, ED ने कहा उनके दोषी नहीं होने का उचित आधार नहीं
नई दिल्ली :
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने कहा कि यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.
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ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा. ED ने कहा कि सेक्शन 45 की दोहरी शर्तें सिसोदिया पूरी नहीं कर सकते हैं.
ईडी ने कहा कि, न्यायालय अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि यह मानने के उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं हैं. सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए, हमारे पास इस बात के दस्तावेजी प्रमाण, व्हाट्सऐप चैट और ईमेल हैं.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज ऐवन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.
इससे पहले 6 अप्रैल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े धनशोधन के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया था. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी थी.
मनीष सिसोदिया के सहयोगी और मामले में सह आरोपी संजय सिंह को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है.
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति में सुधार करते वक्त अनियमितताएं हुईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए.
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने सीबीआई की एफआईआर से उत्पन्न धनशोधन मामले में सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.