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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 फरवरी को होगी सुनवाई, जानिए ED ने कोर्ट में क्या कहा?

नई दिल्ली:

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. राऊज एवेन्यू कोर्ट इस मुद्दे पर पहले फैसला करेगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते निचली अदालत जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है. इस मुद्दे पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा.

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राऊज एवेन्यू कोर्ट तय करेगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन लंबित रहने के दौरान जमानत पर सुनवाई की जा सकती है. सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि एक समय और दो अलग अलग अदालतों में एक ही मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है. ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक क्यूरेटिक पिटीशन लंबित है, तब तक इस अदालत को नियामित ज़मानत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए.

ED ने कहा कि मान लीजिए, अगर क्यूरेटिक पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है तो उस याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर लेगा, जबकि सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने क्यूरेटिव पिटीशन के पक्ष में कोई आदेश कोर्ट में पेश नहीं किया है. सिसोदिया के वकील ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा. लेकिन भी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है.

दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को बनाने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में कथित भूमिका के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

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