मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया
मोदी सरकार ने यह ड्राफ्ट बिल 10 नवंबर 2023 को जारी किया था.
सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल (Broadcast Services Regulation Bill) के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय 15 अक्तूबर 2024 तक बढ़ा दिया है. सरकार ने यह ड्राफ्ट बिल 10 नवंबर 2023 को जारी किया था और इस पर आम जनता और हितधारकों के सुझाव मांगे थे. सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, इस पर विभिन्न संगठनों से कई सुझाव, सिफारिश और प्रतिक्रियाएं मिली हैं.
मंत्रालय के मुताबिक, 15 अक्तूबर तक मिले सुझावों और प्रतिक्रियाओं के बाद व्यापक विचार-विमर्श होगा, जिसके बाद एक नया ड्राफ्ट बिल जारी किया जाएगा.इस बारे में एक्स पर भी मंत्रालय की तरफ से पोस्ट किया गया है.
The Ministry of Information & Broadcasting is working on a Draft Broadcasting Services (Regulation) Bill.
The draft Bill was placed in public domain on 10.11.2023 along with the explanatory notes for comments of the stakeholders and the general public. https://t.co/3A4brxbfLC…
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) August 12, 2024
बीच में आई खबरों के मुताबिक ड्राफ्ट बिल में प्रिंट मीडिया को छोड़ कर बाकी सभी तरह के ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने का प्रावधान है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कंटेट को भी रेगुलेट किया जाएगा. डिजीटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडीविजुअल कंटेट क्रिएटर्स इसका विरोध कर रहे थे.