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मुख्तार अंसारी का बेटा पारिवारिक श्रद्धांजलि समारोह में हो सकेगा शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

अब्बास अंसारी को सशर्त अंतरिम जमानत

मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक श्रद्धांजलि समारोह मे शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट की तरफ से मुख्तार के बेटे को 10 जून से 12 जून तक के लिए अंतिरम जमानत दी गई. अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 जून को सुबह कासगंज जेल से गाजीपुर पुलिस कस्टडी मे ले जाने की इजाजत मिली है.

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अब्बास 10 जून को प्रार्थना सभा मे भाग लेगा और 11 और 12 जून को परिवार वालों से मिल सकेगा. श्रद्धांजलि समारोह के बाद अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल ले जाया जाएगा. इस दौरान अब्बास की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी के DGP और जिला पुलिस के पास होगी. कोई भी दूसरा शख्स हथियार के साथ वहां मौजूद नहीं रहेगा. इसके बाद 13 जून को अब्बास को कासगंज जेल वापस लाया जाएगा.

अब्बास अंसारी इस दौरान कोई भाषण या राजनीतिक आयोजन मे भाग नहीं लेगा. मुख्तार के बेटे ने 10 से 12 जून तक अंतरिम जमानत की मांग की थी. हालांकि उत्तर प्रदेश ने विरोध जताते हुए कहा कि अब कोई रिचुअल नहीं बचा है. इनकी मां लम्बे समय से फरार है और उन पर 50 हजार का रिवार्ड है. ऐसे में हम सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंतित है.. राज्य को सुरक्षा देनी होती है.

यूपी के बांदा जेल में बंद अंसारी की गत 28 मार्च को बांदा मेडिकल कॉलेज में हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी. अंसारी के परिवार के सदस्यों ने उसकी मौत के कारणों पर संदेह जताते हुए दावा किया था कि उसे जेल के अंदर ‘धीमा जहर’ दिया गया था. हालांकि प्रशासन ने इस आरोप को गलत करार दिया.

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