न्यूयॉर्क कोर्ट ने हत्या की साजिश के आरोप में फंसे भारतीय युवक के खिलाफ मांगे सबूत
न्यूयॉर्क:
न्यूयॉर्क की एक अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट को निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर एक प्रस्ताव का जवाब देने को कहा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अमेरिका की धरती पर एक खालिस्तानी आतंकवादी को मारने की साजिश में निखिल गुप्ता के खिलाफ जो भी सबूत हैं उन्हें पेश किया जाए. अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने आदेश में कहा है कि 4 जनवरी, 2024 को, बचाव पक्ष के वकील ने एक प्रस्ताव दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि अदालत सरकार को निर्देश दे कि वह बचाव पक्ष के वकील को अभी तक की जांच में मिले सबूत को देना शुरू करे.
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मारेरो ने अपने आदेश में आगे कहा कि न्यायालय इसके द्वारा सरकार को इस आदेश की तारीख के तीन दिनों के भीतर मजबूर करने के प्रस्ताव पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देता है.
बता दें कि अमेरिकी संघीय अभियोजक ने आरोप लगाया है कि आरोपी निखिल गुप्ता अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम कर रहा था.
संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के वकील मैथ्यू जी. ऑलसेन ने कहा है कि भारत के 52 वर्षीय निखिल गुप्ता पर सुपाड़ी लेकर हत्या कराने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है, और हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है.
अभियोजकों ने कहा कि चेक अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत 30 जून, 2023 को गुप्ता को गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया था. गुप्ता को एक व्यक्ति की हत्या की साजिश में शामिल होने के सिलसिले में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था.