"तब तक कोई कार्रवाई नहीं…" : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत
बेंगलुरु:
मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े कथित कथित भूमि घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उच्च न्यायालय से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तत्काल कोई भी कार्रवाई करने से मना किया है. यह अंतरिम राहत 29 अगस्त तक प्रभावी रहेगी, इसके बाद इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई करेगा.
इस मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जांच की मंजूरी का आदेश दे दिया है.
राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने के लिए HC में याचिका दायर करने के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है.” मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है. मुझे अदालत से राहत मिलने का पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है.” मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि वह पहली बार 40 साल पहले 17 अगस्त 1984 को मंत्री बने थे और उनके राजनीतिक जीवन में ‘‘एक भी काला धब्बा” नहीं है.
साथ ही उन्होंने कहा था, ‘‘मेरा राजनीतिक जीवन एक खुली किताब है. मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, न ही कोई गलत काम करूंगा. राजभवन का इस्तेमाल करते हुए भाजपा और जद(एस) ने मेरी छवि खराब करने की साजिश रची है.”
सिद्धरमैया ने आदेश को ‘‘राजनीति से प्रेरित” करार देते हुए कहा कि वह इसका राजनीतिक और कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘‘हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे. राजनीतिक लड़ाई के दौरान मुझे अधिक जोश आता है. मैं लगातार सामना करता रहा हूं. मैंने पहले भी ऐसा किया है, अब भी कर रहा हूं और भविष्य में भी करूंगा.”